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होम लोन पर इनकम टैक्स लाभ

दिसंबर/14/2023 को प्रकाशित

घर खरीदने का निर्णय लेना परिवार के साथ-साथ किसी व्यक्ति के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है. आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले साधन के रूप में घर खरीदने को प्रमोट करने के महत्व को सरकार मान्यता देती है. इसके परिणामस्वरूप, कई देश नागरिकों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए होम लोन पर इनकम टैक्स लाभ प्रदान करते हैं.

होम लोन के इन इनकम टैक्स लाभों को विशेष रूप से घर का स्वामित्व पाने में आई कुल लागत को कम करने के साथ-साथ लोन पुनर्भुगतान के बोझ को कम करने के लिए तैयार किया गया है. इस आर्टिकल में होम लोन टैक्स लाभ पर फोकस किया जाएगा और ITA के विभिन्न सेक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो होम लोन पर इनकम टैक्स छूट की अनुमति देते हैं.

इसे भी पढ़ें: होम लोन लेने के लाभ

होम लोन ब्याज कटौती और टैक्स लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक पढ़ें.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन जिनके तहत होम लोन पर टैक्स छूट दी जाती है

नीचे दी गई तालिका में इनकम टैक्स एक्ट के उन सभी सेक्शन की जानकारी दी गई है जो होम लोन पर टैक्स छूट की अनुमति देते हैं:

इनकम टैक्स एक्‍ट के सेक्शन
टैक्स में कटौती का प्रकार
अधिकतम कटौती INR में
सेक्शन 80C
मूलधन पुनर्भुगतान पर टैक्स की कटौती
रु. 1,50,000 तक
सेक्शन 26, सेक्शन 24 के साथ
को-ऑनर्स के लिए होम लोन टैक्स कटौती
प्रत्येक को-ऑनर के लिए क्रमशः ₹ 2,00,000 तक.
सेक्शन 24B
ब्याज भुगतान के लिए टैक्स कटौती
रु. 2,00,000 तक
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हाउसिंग लोन पर कटौती के प्रकार

इनकम टैक्स कटौती कुछ होम लोन महत्वपूर्ण टैक्स लाभ प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज में कटौती
  • होम लोन का मूलधन राशि चुकाने पर टैक्स कटौती
  • स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से संबंधित शुल्कों में कटौती
  • पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए टैक्स कटौती
  • जॉइंट होम लोन पर टैक्स कटौती

कुछ अन्य शर्तें जिन्‍हें आपको ध्यान में रखना चाहिए:

होम लोन के टैक्स लाभ तभी मिलते हैं जब करदाताओं द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति की जाती है. होम लोन पर टैक्स कटौतियों के लिए करदाताओं को जिन सबसे सामान्य शर्तों के बारे में पता होना चाहिए उनमें से कुछ नीचे बताई गई हैं:

  • चुनी गई प्रॉपर्टी का प्रकार
  • कंस्‍ट्रक्‍शन पूरा होने में लगने वाला समय
  • कटौती का क्लेम करने के लिए करदाता को प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक होना चाहिए.
  • इनकम टैक्स एक्‍ट के अनुसार कब्‍ज़े की न्यूनतम अवधि.
  • पुनर्भुगतान की अवधि
  • लोन लेने का उद्देश्य
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सेक्शन 24B के तहत भुगतान किए गए होम लोन के ब्याज पर टैक्स की कटौती

होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज से संबंधित कटौती का लाभ ITA के सेक्शन 24B के तहत लिया जा सकता है. स्वयं के कब्‍ज़े वाले घर के मामले में, वार्षिक सकल आय से ₹ 2 लाख तक की अधिकतम कटौती प्राप्त की जा सकती है. हालांकि, यह तभी लागू हो सकता है जब अधिग्रहण या प्रॉपर्टी का निर्माण पांच वर्षों के भीतर पूरा हो जाता है.

इसके अलावा, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर घर स्‍वयं के उपयोग के लिए है, तो लोन रीकंस्‍ट्रक्‍शन, रिन्यूअल या मरम्मत के लिए नहीं बल्‍क‍ि केवल कंस्‍ट्रक्‍शन या अधिग्रहण के उद्देश्यों के लिए चुना जाना चाहिए.

अगर घर के कंस्‍ट्रक्‍शन का कुल समय पांच वर्षों से अधिक का होता है, तो आप मरम्मत, रीकंस्‍ट्रक्‍शन या रिन्यूअल के लिए होम लोन ब्याज के लिए प्रति वर्ष ₹ 30,000 तक की कटौती का क्लेम करने के लिए पात्र हैं.

अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहते हैं, तो होम लोन खरीद, रिन्यूअल, रीकंस्‍ट्रक्‍शन या मरम्मत पर भुगतान की गई कुल ब्याज राशि को आप कटौती के रूप में क्लेम कर सकते हैं, साथ ही यहां किसी भी निर्धारित समय का कोई उल्लेख नहीं है, जिसके पूरा होने तक प्रॉपर्टी का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए.

ITA के सेक्शन 80E के अनुसार मूलधन के पुनर्भुगतान पर टैक्स कटौती

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अनुसार, संबंधित फाइनेंशियल वर्ष के लिए आप EMI के उस भाग पर ₹ 1,50,000 तक की टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जो मूलधन के पुनर्भुगतान से संबंधित है.

हालांकि, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के पूरा बन जाने के बाद ही कटौती का लाभ उपलब्‍ध कराया जा सकता है. यह याद रखना भी आवश्यक है कि अगर प्रॉपर्टी को पांच वर्षों की अवधि के भीतर बेचा जाता है, जो उस विशेष फाइनेंशियल वर्ष के अंत से गिनी जाती है जिसमें प्रॉपर्टी खरीदी गई, तो लाभ लागू नहीं होगा या उसे वापस नहीं किया जा सकता है.

पहली बार खरीदने वालों के लिए टैक्स कटौती

पहली बार वाले खरीदार होम लोन के ब्याज के भुगतान पर ITA सेक्शन 80EE के अनुसार वार्षिक रूप से ₹ 50,000 तक की टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. यह ऑफर केवल पहली बार घर खरीदने वाले खरीदारों के लिए है.

इस कटौती का क्लेम करने के लिए, आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • लोन राशि ₹ 35 लाख से कम होनी चाहिए, जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹ 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • लोन स्वीकृति 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच की होनी चाहिए.
  • घर के मालिक के पास उस विशेष तिथि तक कोई अन्य घर नहीं होना चाहिए.
  • सेक्शन 80EE केवल 31 मार्च, 2017 तक स्वीकृत किए गए लोन के लिए मान्य है.
  • यह कटौती ITA के सेक्शन 24 के तहत प्रदान किए गए ₹ 2 लाख से अधिक पर लागू है.
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सेक्शन 80C के तहत रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित शुल्कों पर टैक्स कटौती

ITA के सेक्शन 80C के अनुसार, आप मूलधन के पुनर्भुगतान के अलावा रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क के लिए ₹ 1,50,000 की लिमिट के भीतर टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, आप चाहे होम लोन का विकल्प चुनें या नहीं, आप लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं. जिस विशिष्ट वर्ष में ये खर्च किए गए हैं केवल उसी वर्ष में यह लाभ उपलब्ध होगा.

अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रॉपर्टी के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स की कटौती

अगर आप अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं और किश्तों का भुगतान करते हैं, तो आप कंस्‍ट्रक्‍शन पूरा होने पर हाउसिंग लोन पर ब्याज का कटौती के रूप में क्लेम करने के लिए पात्र होते हैं. ITA हमें कंस्ट्रक्शन से पहले और कंस्ट्रक्शन के बाद के ब्याज दोनों के लिए टैक्स कटौती का क्लेम करने की अनुमति देता है.

प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज का भत्ता कटौती के आधार पर दिया जाता है, जिसे उस विशेष वर्ष से शुरू कर प्रति वर्ष पांच समान किश्तों में विभाजित किया जाता है, जिस वर्ष प्रॉपर्टी का निर्माण शुरू किया गया था.

जॉइंट होम लोन पर टैक्स कटौती:

जॉइंट होम लोन के मामले में, लोन लेने वाले प्रत्येक उधारकर्ता सेक्शन 24(b) के अनुसार ₹2 लाख तक के होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती का क्लेम कर सकता है. हालांकि, ITA के सेक्शन 80C के अनुसार मूलधन पुनर्भुगतान पर ₹ 1.5 लाख तक की टैक्स कटौती की अनुमति है.

इसलिए, सिंगल-एप्लीकेंट होम लोन की तुलना में उपलब्ध कटौती राशि दोगुनी हो जाती है. यहां ध्‍यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि दोनों एप्लीकेंट को प्रॉपर्टी का संयुक्त रूप से मालिक होना चाहिए और संयुक्त रूप से EMI का भुगतान करना चाहिए.

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सेक्शन 80EEA के अनुसार अतिरिक्त टैक्स कटौती

हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सेक्शन 80EEA के तहत अतिरिक्त कटौती शुरू की गई है, जिसमें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ₹1.5 लाख तक के टैक्स लाभ का प्रावधान है:

  • प्रॉपर्टी की स्टाम्प वैल्यू 45 लाख के भीतर रहनी चाहिए.
  • लोन की मंजूरी 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच की होनी चाहिए.
  • व्यक्ति के पास किसी अन्य प्रॉपर्टी का स्वामित्‍व नहीं रहना चाहिए, यह दर्शाता है कि यह कटौती केवल पहली बार के खरीदारों पर लागू होती है.
  • अगर इस सेक्शन के तहत कटौती का क्लेम माना जाता है, तो व्यक्ति सेक्शन 80EE के तहत क्लेम में कटौती के लिए पात्र नहीं होगा.

निष्कर्ष:

निष्कर्ष के तौर पर, होम लोन पर टैक्स कटौती और लाभ लोगों को अपने घरों के स्वामित्व पाने के लिए प्रोत्साहित करने और परिवारों और व्यक्तियों पर फाइनेंशियल बोझ को कम करने के एक ताकतवर टूल के रूप में काम करते हैं. हालांकि ये टैक्स प्रोत्साहन घर खरीदने के लिए आवश्‍यक बचत के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही ये रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी आवश्यक भूमिका निभाते हैं.

हालांकि, खरीदारों को आगे लंबे समय तक फाइनेंशियल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विशेष नियम और शर्तों और बदलते टैक्स नियमों के बारे में अपडेटेड जानकारी रखनी आवश्यक होती है. इन सभी शर्तों के अनुपालन और उचित डॉक्यूमेंटेशन के रखरखाव को सुनिश्चित करने से घर के मालिकों को टैक्स कानूनों की अवहेलना किए बिना उन टैक्स लाभों का न्‍यायपूर्वक क्लेम करने में मदद मिलती है जिनके वे कानूनी तौर पर हकदार हैं.

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