1. सह-उधारकर्ताओं के साथ या उसके बिना, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत फ्लोटिंग दर पर टर्म लोन:
- बिज़नेस के उद्देश्य के अलावा - शून्य.
- 50 लाख* तक के बिज़नेस उद्देश्य के लिए लोन - शून्य.
- 50 लाख* से अधिक के बिज़नेस उद्देश्य के लिए लोन - बकाया मूलधन का 4%.
2. सह-उधारकर्ताओं के साथ या उनके बिना सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के उधारकर्ताओं को स्वीकृत फ्लोटिंग रेट टर्म लोन:
- बिज़नेस के उद्देश्य के अलावा* - शून्य.
- 50 लाख* तक के बिज़नेस उद्देश्य के लिए लोन - शून्य.
- 50 लाख* से अधिक के बिज़नेस उद्देश्य के लिए लोन - बकाया मूलधन का 4%.
3. एमएसई उधारकर्ताओं के अलावा अन्य गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत फ्लोटिंग रेट टर्म लोन:
4. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए फिक्स्ड ब्याज दर के हाउसिंग लोन:
5. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए फिक्स्ड ब्याज दर नॉन-हाउसिंग लोन (LAP/LRD/CP/GPL/टॉप-अप) (अपने/अन्य स्रोत से बंद): मूल बकाया का 4%
स्पष्टीकरण:
1. सेमी-फिक्स्ड लोन (प्रारंभिक अवधि के लिए फिक्स्ड और फिर फ्लोटिंग) के मामले में, उस विशिष्ट दिन लोन की स्थिति (फिक्स्ड/फ्लोटिंग) के अनुसार फोरक्लोज़र/पार्ट पेमेंट मानदंड लागू होंगे.
2. "स्वयं के स्रोतों" का अर्थ है बैंक/HFC/NBFC और/या फाइनेंशियल संस्थान से उधार लेने के अलावा कोई अन्य स्रोत.
3. "फिक्स्ड रेट लोन" का अर्थ ऐसा लोन है, जहां ब्याज दर किसी विशेष अवधि के लिए या लोन की पूरी अवधि के लिए निर्धारित की जाती है.
4. "बिज़नेस उद्देश्य लोन" का अर्थ होगा:
- किसी भी प्रॉपर्टी पर लिया गया लोन/टॉप-अप लोन, जो बिज़नेस के उपयोग के लिए गए हों, जैसे वर्किंग कैपिटल, बिज़नेस डेट कंसोलिडेशन, बिज़नेस लोन का पुनर्भुगतान, बिज़नेस का विस्तार, बिज़नेस एसेट का अधिग्रहण,
- नॉन-रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की खरीद/रेनोवेशन/कंस्ट्रक्शन/एक्सटेंशन के लिए लोन,
- लीज़ रेंटल डिस्काउंटिंग.
5. "सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) उधारकर्ता" का वही अर्थ होगा जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित है
* 01 जनवरी, 2026 को या उसके बाद स्वीकृत या रिन्यू किए गए सभी लोन के लिए मान्य.